चंडीगढ़ 19 जनवरी( जगदीश कुमार)चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को चंडीगढ़ जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है। करीब 8 साल पुराने मानहानि मामले में अदालत ने उनकी जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी है।सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान सुखबीर बादल चंडीगढ़ जिला कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए, जहां अदालत ने उनकी दलीलों पर विचार करने के बाद उन्हें राहत दी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले अदालत में पेश न होने के कारण उनकी जमानत रद्द कर दी गई थी, जिसके चलते उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) भी जारी किए गए थे।पहले जारी हो चुके थे गैर-जमानती वारंटअदालत में लगातार गैरहाजिर रहने के कारण 17 दिसंबर 2025 को सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। इसके बाद उन्होंने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद मामला पुनः चंडीगढ़ जिला कोर्ट में चला।कोर्ट में पेश होकर मांगी जमानत हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद सुखबीर बादल ने जिला अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की। सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी उपस्थिति और पक्ष को ध्यान में रखते हुए उन्हें सशर्त जमानत दे दी। इसके साथ ही गैर-जमानती वारंट को भी निरस्त कर दिया गया।क्या है पूरा मामला?यह मामला 4 जनवरी 2017 का है। अखंड कीर्तनी जत्था से जुड़े प्रवक्ता और मोहाली निवासी राजिंदर पाल सिंह ने सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ चंडीगढ़ की जिला अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया था।शिकायतकर्ता का आरोप था कि सुखबीर बादल द्वारा उनके संबंध में की गई सार्वजनिक टिप्पणियों से उनकी सामाजिक छवि और प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा है। इसी आधार पर अदालत में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था।मामला अब भी कोर्ट में लंबित फिलहाल अदालत से जमानत मिलने के बाद सुखबीर सिंह बादल को राहत जरूर मिली है,लेकिन मानहानि का मामला अभी विचाराधीन है और आगे की सुनवाई में अदालत मामले के गुण-दोष के आधार पर फैसला करेगी।
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