पंजाब 18 जनवरी( दैनिक खबरनामा )पंजाब सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वर्षों से खड़े स्क्रैप, लावारिस, बिना दावे वाले और जब्त वाहनों को लेकर एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। स्थानीय निकाय मंत्री संजीव अरोड़ा के निर्देश पर अब ऐसे सभी वाहन, जो पुलिस थानों, ट्रैफिक पुलिस यार्ड, नगर निगम की जमीन या सड़कों के किनारे खड़े हैं, उन्हें शहर की सीमा से बाहर निर्धारित वाहन यार्ड में 30 दिनों के भीतर स्थानांतरित किया जाएगा।मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि यह फैसला राज्य सरकार की व्यापक शहरी सुधार नीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य जन सुरक्षा को मजबूत करना, स्वच्छता में सुधार लाना, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाना और सरकारी परिसरों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि शहरों के भीतर लंबे समय से खड़े ये वाहन अब एक गंभीर प्रशासनिक और स्वास्थ्य समस्या बन चुके हैं।इस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभाग, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें तुरंत सर्वे कर सभी ऐसे वाहनों की पहचान करेंगी, उनकी सूची तैयार करेंगी और तय समय-सीमा में उन्हें स्थानांतरित करना सुनिश्चित करेंगी।
मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि पुराने और जर्जर वाहन आग लगने का बड़ा खतरा बने हुए हैं। इनमें मौजूद ईंधन के अवशेष, वायरिंग और अन्य ज्वलनशील सामग्री घनी आबादी वाले इलाकों में बड़े हादसों को न्योता दे सकती हैं। इसके अलावा, लंबे समय तक खड़े वाहनों में पानी जमा हो जाता है, जिससे मच्छर और चूहे पनपते हैं और डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।सरकार का मानना है कि इस कदम से शहरों की सूरत सुधरेगी और नागरिकों को सुरक्षित व स्वच्छ वातावरण मिलेगा।