पंजाब 28 जनवरी 2026 (दैनिक खबरनामा) पंजाब में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह (1 जनवरी से 31 जनवरी 2026) के तहत एस.ए.एस. नगर जिले में ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज खालसा कॉलेज मोहाली (टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस स्टडीज़), फेज़-3ए, मोहाली में रोड सेफ्टी जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया।यह सेमिनार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस.ए.एस. नगर श्री हरमनदीप सिंह हंस, आईपीएस के दिशा-निर्देशों पर डीएसपी ट्रैफिक स. कर्नैल सिंह, पीपीएस द्वारा कॉलेज के अध्यापकों और विद्यार्थियों के साथ आयोजित किया गया।सेमिनार के दौरान छात्रों को नशे के दुष्प्रभाव, ट्रैफिक नियमों का पालन, सुरक्षित ड्राइविंग और खेलों की ओर आगे बढ़ने के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में ट्रैफिक नियमों के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करना रहा।
डीएसपी ट्रैफिक ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199-ए की जानकारी देते हुए बताया कि यदि 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा वाहन चलाता है तो उसके माता-पिता को 3 साल तक की जेल या 25 हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है। साथ ही वाहन देने वाले व्यक्ति पर भी कार्रवाई का प्रावधान है।
इसके अलावा आपातकालीन वाहनों जैसे एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को रास्ता न देने पर धारा 194-ई के तहत 10 हजार रुपये जुर्माना या 6 महीने तक की सजा का प्रावधान बताया गया।छात्रों को सरकार की “गुड समैरिटन (फरिश्ते) योजना के बारे में भी जानकारी दी गई, जिसके तहत सड़क हादसे के घायल की मदद करने वाले व्यक्ति को सरकार की ओर से 2000 रुपये का इनाम दिया जाता है।इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल और अध्यापकों ने ट्रैफिक पुलिस का धन्यवाद किया। अंत में डीएसपी ट्रैफिक ने छात्रों से अपील की कि वे सेमिनार से मिली जानकारी अपने परिवार और समाज तक पहुंचाएं तथा शराब पीकर या तेज रफ्तार से वाहन न चलाने के प्रति लोगों को जागरूक करें।उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 112 हेल्पलाइन पर संपर्क कर पुलिस की मदद ली जा सकती है।