पंजाब 7 फरवरी 2026(दैनिक खबरनामा) मोहाली। ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मोहाली में तीन ट्रैफिक रोटरी के निर्माण के लिए कुछ हेरिटेज पेड़ों की सीमित कटाई की अनुमति दे दी है। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि अनावश्यक पेड़ों की कटाई किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।हाईकोर्ट ने रिपोर्ट के आधार पर फीनिक्स मिल्स लिमिटेड को 41 पूरी तरह विकसित पेड़ काटने से रोक दिया। कोर्ट ने कहा कि ये पेड़ साइट की सीमा पर खड़े हैं और इन्हें काटना जरूरी नहीं है।कोर्ट ने केवल मॉल साइट के बीच में खड़े दो पीपल के पेड़ों को काटने की अनुमति दी है, जबकि तीसरे पीपल पेड़ को संरक्षित रखने के आदेश दिए गए हैं।वहीं तीन रोटरी परियोजना को लेकर कोर्ट ने GMADA को सीमित कटाई की मंजूरी देते हुए कहा कि ट्रैफिक सुविधा को देखते हुए सेक्टर 67/68/79/80 जंक्शन पर 1 हेरिटेज पेड़, सेक्टर 68/69/78/79 जंक्शन पर 2 हेरिटेज पेड़ और सोहाना जंक्शन पर PR-7 रोड पर 6 हेरिटेज पेड़ काटे जा सकते हैं।कोर्ट ने मॉल निर्माण कंपनी को निर्देश दिया कि वह आगामी मानसून में पंजाब में 5,000 पेड़ लगाए और इसकी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करे। वहीं GMADA को निर्देश दिए गए कि जितने पेड़ रोटरी निर्माण में काटे जाएंगे, उसके 10 गुना पेड़ सार्वजनिक भूमि पर लगाए जाएं।इसके अलावा कोर्ट ने किसानों को निजी भूमि पर उगाए गए यूकेलिप्टस और पॉपलर की कटाई पर लगे प्रतिबंध में भी आंशिक राहत दी।
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