चंडीगढ़ 3 फरवरी 2026( जगदीश कुमार) चंडीगढ़।पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अमेरिकी वीज़ा फर्जीवाड़े के एक गंभीर मामले में सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी वीज़ा एजेंट को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने साफ कहा कि इस मामले में कस्टोडियल पूछताछ (हिरासत में पूछताछ) बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना इसके न तो पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है और न ही अहम सबूत सामने आ सकते हैं।यह आदेश न्यायमूर्ति सूर्य प्रताप सिंह ने पारित किया। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अग्रिम ज़मानत कोई सामान्य अधिकार नहीं, बल्कि एक असाधारण राहत है, जिसे हर मामले में नहीं दिया जा सकता—खासतौर पर तब, जब आरोप गंभीर हों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि प्रभावित होने की आशंका हो।अमेरिकी दूतावास के पोर्टल पर फर्जीवाड़े का आरोप मामला अमेरिकी दूतावास के ओवरसीज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर की शिकायत पर दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। आरोप है कि पंजाब में सक्रिय कुछ वीज़ा एजेंटों ने मिलकर अमेरिकी दूतावास के ऑनलाइन पोर्टल पर फर्जी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, गलत जानकारियां और नकली दस्तावेज अपलोड कर कई लोगों को अवैध तरीके से वीज़ा दिलवाने की कोशिश की।एफआईआर के अनुसार, इस गिरोह में दीप्ति, लवदीप सिंह सोढ़ी सहित अन्य अज्ञात एजेंट शामिल हैं, जो सुनियोजित तरीके से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे थे।जांच प्रभावित होने की आशंका सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी को अग्रिम ज़मानत दे दी जाती है, तो वह सबूतों से छेड़छाड़, गवाहों को प्रभावित करने या पूरे नेटवर्क को छिपाने की कोशिश कर सकता है। अदालत ने माना कि यह मामला केवल धोखाधड़ी तक सीमित नहीं है,बल्कि इससे भारत की अंतरराष्ट्रीय साख भी प्रभावित होती है।पूरे नेटवर्क को बेनकाब करना जरूरी हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी के इस तर्क से सहमति जताई कि इस तरह के संगठित अपराधों में केवल दस्तावेजी जांच काफी नहीं होती। आरोपियों से हिरासत में पूछताछ किए बिना यह पता लगाना मुश्किल है कि

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