दैनिक खबरनामा। शिमला, 7 अगस्त: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य पुलिस में पुरुष और महिला कॉन्स्टेबल पदों के लिए निकले विज्ञापनों को लेकर एक अहम संशोधन जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की आखिरी तारीख 21 अगस्त ही रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।
बड़ा बदलाव आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS की पात्रता को लेकर किया गया है। आयोग ने बताया कि अब राज्य सरकार के ताजा दिशा-निर्देश भी इस भर्ती पर लागू होंगे।
आयोग के अनुसार 11 जून 2019 को जारी पुराने आदेशों के साथ-साथ अब 30 जून 2026 को सरकार द्वारा जारी नए आदेश भी मान्य होंगे। नए प्रावधान के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं में काम कर रहे ट्रेनी और जॉब ट्रेनी के परिजनों को अब EWS श्रेणी में नहीं गिना जाएगा।
किसे नहीं मिलेगा लाभ
अगर किसी अभ्यर्थी के परिवार का कोई सदस्य सरकारी योजना के अंतर्गत ट्रेनी के रूप में कार्यरत है, तो वह अब EWS के तहत आरक्षण का दावा नहीं कर सकेगा। ऐसे उम्मीदवार इस श्रेणी के लाभ से वंचित रहेंगे।
आयोग ने अपने पत्र में यह भी कहा कि EWS से जुड़े इस संशोधन के अलावा भर्ती विज्ञापन में दी गई बाकी सभी शर्तें और नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे।