चंडीगढ़ 22 जनवरी ( जगदीश कुमार) चंडीगढ़ पुलिस में सब-इंस्पेक्टरों (SI) की पदोन्नति से जुड़ा मामला एक बार फिर अटक गया है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) की चंडीगढ़ बेंच ने SI प्रमोशन प्रक्रिया पर लगी रोक हटाने की मांग को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही न्यायाधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि सीनियरिटी लिस्ट से जुड़ा विवाद सुलझने तक प्रमोशन पर रोक जारी रहेगी।दरअसल, 22 दिसंबर 2025 को CAT ने सब-इंस्पेक्टरों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए प्रमोशन से जुड़ी कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाई थी। याचिकाकर्ताओं ने विभाग की सीनियरिटी लिस्ट को चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि गलत सीनियरिटी के आधार पर जूनियर अधिकारियों को इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन दिया जा रहा है।इस मामले में सब-इंस्पेक्टर सत्यवान और अन्य ने CAT से अंतरिम राहत की मांग की थी। उन्होंने आग्रह किया था कि 19 दिसंबर 2025 के आदेश के तहत की जा रही प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए और सही सीनियरिटी तय होने तक किसी भी जूनियर को इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत न किया जाए।19 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ पुलिस की ओर से IG द्वारा 16 जनवरी को जारी एक आदेश ट्रिब्यूनल के समक्ष रखा गया। इस आदेश में कहा गया कि CAT के 22 दिसंबर के अंतरिम आदेशों के अनुपालन में सब-इंस्पेक्टरों के केवल वर्क एंड कंडक्ट रिपोर्ट मंगाने की प्रक्रिया—जो स्थानीय रैंक देने के लिए थी और जिसमें कोई वित्तीय लाभ शामिल नहीं था—अब वापस ली जाती है।CAT ने सभी पक्षों को सुनने के बाद प्रमोशन प्रक्रिया पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया। इससे साफ है कि चंडीगढ़ पुलिस में सब-इंस्पेक्टरों की इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नति का रास्ता फिलहाल बंद रहेगा और अंतिम फैसला सीनियरिटी विवाद के निपटारे के बाद ही होगा।

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