चंडीगढ़ 18 फरवरी 2026( दैनिक खबरनामा ) चंडीगढ़ रिश्वतखोरी के आरोपों में गिरफ्तार पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने भुल्लर के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब चंडीगढ़ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी।
आईपीएस अधिकारी होने के कारण भुल्लर के खिलाफ केस चलाने से पहले केंद्र सरकार से प्रॉसिक्यूशन सेंक्शन लेना जरूरी था। सीबीआई ने यह अनुमति आदेश मंगलवार को विशेष अदालत में पेश कर दिया। साथ ही एजेंसी ने मामले में एक पूरक चार्जशीट भी दाखिल की है, जिसमें नए गवाहों और अतिरिक्त साक्ष्यों को शामिल किया गया है। अदालत ने इस केस की अगली सुनवाई 22 फरवरी को तय की है।इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी भुल्लर को कोई राहत नहीं दी थी और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।सीबीआई ने 16 अक्टूबर 2025 को भुल्लर और उनके कथित सहयोगी कृष्णु शारदा को गिरफ्तार किया था। आरोप
है कि दोनों ने मंडी गोबिंदगढ़ के एक कारोबारी से आठ लाख रुपये की रिश्वत ली। शिकायतकर्ता आकाश बत्ता ने सीबीआई को बताया था कि उन्हें एक आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी देकर पैसे मांगे जा रहे थे। लगातार दबाव के बाद उन्होंने एजेंसी से शिकायत की थी।गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने भुल्लर के सेक्टर-40 स्थित आवास पर छापा मारा था। तलाशी के दौरान करीब साढ़े सात करोड़ रुपये नकद, ढाई किलो सोना, महंगी घड़ियां, कीमती शराब और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए थे। इन बरामदगियों के आधार पर सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति का अलग मामला भी दर्ज किया है।

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