दैनिक खबरनामा 28 मार्च 2026 डड्डूमाजरा में कूड़े के पहाड़ के निपटारे को लेकर बार-बार मोहलत मांगने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने साफ कहा कि यह मामला पिछले 10 वर्षों से विचाराधीन है, लेकिन अब तक शहरवासियों को इससे राहत नहीं मिल पाई है। कोर्ट ने प्रशासन और नगर निगम को चेतावनी दी कि यदि यह समस्या लोगों के लिए गंभीर संकट बनी रही, तो उन्हें भारी जुर्माना झेलना पड़ेगा।
सुनवाई के दौरान प्रशासन और निगम ने बताया कि कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का काम तेजी से जारी है और तीन एजेंसियों को यह जिम्मेदारी दी गई है। एक कंपनी की धीमी प्रगति पर उसे नोटिस भी जारी किया गया है। अधिकारियों ने दावा किया कि अब इस ढेर में नया कूड़ा नहीं जोड़ा जा रहा और रोजाना आने वाले कचरे का निपटारा किया जा रहा है।प्रशासन ने यह भी बताया कि सफाई के बाद क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसमें वृक्षारोपण और बायोगैस प्लांट की योजना शामिल है। हालांकि याची पक्ष ने इन दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं, जबकि स्थानीय लोगों का जीवन इस कूड़े के कारण नारकीय बना हुआ है।हाईकोर्ट ने प्रशासन से स्पष्ट पूछा कि आखिर यह कूड़े का ढेर कब तक पूरी तरह साफ होगा। इस पर दोनों पक्षों ने और समय मांगा। कोर्ट ने सुनवाई 17 अप्रैल तक स्थगित करते हुए विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और चेतावनी दी है कि यदि इस बार ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो सख्त आदेश जारी किए जाएंगे।