चंडीगढ़ 23 मार्च 2026( दैनिक खबरनामा ) चंडीगढ़ प्रशासन ने सुरक्षा कारणों के चलते 23 मार्च से 28 मार्च तक पूरे शहर को नो-फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। प्रशासन का कहना है कि 27 और 28 मार्च को प्रस्तावित वीवीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।हाल के दिनों में ड्रोन के जरिए संभावित आतंकी गतिविधियों की आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इसी के चलते शहर में किसी भी प्रकार के ड्रोन, क्वाडकॉप्टर या अन्य मानवरहित हवाई यानों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश पुलिस, अर्धसैनिक बलों, वायुसेना, एसपीजी और सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसियों पर लागू नहीं होगा। आम नागरिकों और निजी संस्थानों को इस दौरान ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होगी।
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें और आदेशों का पालन करें।