चंडीगढ़ 23 मार्च 2026( दैनिक खबरनामा) चंडीगढ़ की एक अदालत ने नशा तस्करी के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी अरुण कुमार (32), निवासी मौली जागरण, को एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 साल की कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।मामले में आरोपी से हथियार बरामद होने पर आर्म्स एक्ट के तहत भी 7 साल की सजा और 2000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी और ट्रायल के दौरान बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी परिवार का इकलौता कमाने वाला है और उसके बुजुर्ग व बीमार माता-पिता उसकी देखभाल पर निर्भर हैं। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी के पास से 20 किलो 300 ग्राम गांजा, एक पिस्तौल और 6 कारतूस बरामद हुए हैं, जो गंभीर अपराध को दर्शाता है।
कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि नशा समाज और खासकर युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है, इसलिए ऐसे मामलों में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती।

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