हरियाणा 23 मार्च 2026( दैनिक खबरनामा ) हरियाणा के पंचकूला से सामने आए एक चौंकाने वाले मामले में अदालत ने फर्जी वर्क वीजा धोखाधड़ी के आरोपी शाहबाज हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस केस ने लोगों को हैरान कर दिया है, क्योंकि आरोपियों ने विदेश भेजने के नाम पर बड़ी रकम ठगने का संगठित जाल बिछा रखा था।जांच के अनुसार, शाहबाज हुसैन ने अपने सह-आरोपी के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करवाने में अहम भूमिका निभाई। यह मामला वेस्टएड वीजा सॉल्यूशंस की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें मुख्य आरोपी गुरचरण सिंह पर 48.25 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप है। आरोप है कि पीड़ितों को नकली टीआरसी (टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड) देकर विदेश भेजने का झांसा दिया गया।पुलिस जांच में शाहबाज के पास से 17 पासपोर्ट और 50 हजार रुपये नकद बरामद हुए, जिसने मामले को और गंभीर बना दिया। अदालत ने सुनवाई के दौरान अपराध की गंभीरता, गवाहों के लंबित बयान और आरोपी के आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।इस फैसले से साफ संदेश गया है कि ऐसे संगठित धोखाधड़ी मामलों में कानून सख्त रुख अपनाएगा।