दैनिक खबरनामा

4 जुलाई नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का यूनिफाइड मेंबर पोर्टल करीब एक सप्ताह तक रखरखाव और तकनीकी उन्नयन के बाद दोबारा शुरू कर दिया गया है। पोर्टल के नए संस्करण में कई बदलाव किए गए हैं। सबसे अहम परिवर्तन यह है कि अब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) का नया आवंटन और उसका सक्रियण सीधे पोर्टल पर नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए अब केंद्र सरकार के उमंग (यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस) ऐप का उपयोग करना होगा, जहां आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

सेवाओं को अधिक सुरक्षित और तेज बनाने का दावा

ईपीएफओ के अनुसार, पोर्टल का उन्नयन सदस्यों को अधिक तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। इसी बदलाव के तहत पोर्टल से यूएएन सक्रियण का विकल्प हटा दिया गया है। अब सदस्य पहले उमंग ऐप डाउनलोड करेंगे, फिर ईपीएफओ सेवाएं अनुभाग में जाकर “चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से यूएएन सेवाएं” विकल्प चुनेंगे। इसके बाद “यूएएन सक्रियण” पर क्लिक कर निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनका यूएएन सक्रिय हो जाएगा।

नया यूएएन भी अब केवल उमंग ऐप से मिलेगा

ईपीएफओ ने नया यूएएन जारी करने की सुविधा भी पोर्टल से हटाकर उमंग ऐप पर स्थानांतरित कर दी है। इसके लिए उपयोगकर्ताओं को ऐप में “यूएएन आवंटन और सक्रियण” विकल्प चुनना होगा। चेहरा प्रमाणीकरण पूरा होने के बाद नया यूएएन जारी किया जाएगा।

यदि किसी कर्मचारी का भविष्य निधि (पीएफ) खाता पहले से है लेकिन उसके पास यूएएन नहीं है, तो वह भी उमंग ऐप के जरिए नया यूएएन बनाकर अपने पुराने पीएफ खाते से जोड़ सकता है। इसके लिए मोबाइल नंबर का सत्यापन और आवश्यक जानकारी भरने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

यूएएन भूलने पर ऐसे मिलेगी दोबारा जानकारी

यदि कोई सदस्य अपना यूएएन भूल जाता है, तो वह अब भी ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से उसे दोबारा प्राप्त कर सकता है। इसके लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, पहचान या पते से संबंधित प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा और एक बार उपयोग होने वाला पासवर्ड (ओटीपी) के सत्यापन के बाद यूएएन की जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी।

मृत्यु संबंधी दावों की सुविधा पोर्टल पर जारी

ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि मृत्यु से जुड़े दावे दाखिल करने की सुविधा पहले की तरह यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। नामांकित व्यक्ति या परिवार का सदस्य इसी पोर्टल के माध्यम से पेंशन संबंधी दावा भी कर सकता है।

दावा दाखिल करने से पहले लाभार्थी का आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए तथा बैंक खाते का विवरण तैयार रखना आवश्यक है। आवेदन के साथ सदस्य का मृत्यु प्रमाण-पत्र, लाभार्थी के बैंक खाते का प्रमाण (रद्द किया गया चेक या बैंक पासबुक) और लाभार्थी की जन्मतिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

ईपीएफओ ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी दस्तावेज केवल पीडीएफ प्रारूप में स्वीकार किए जाएंगे। प्रत्येक फाइल का आकार 2 मेगाबाइट से अधिक नहीं होना चाहिए और फाइल के नाम में कोई खाली स्थान (स्पेस) नहीं होना चाहिए।

क्या है उमंग ऐप?

उमंग (यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस) केंद्र सरकार का आधिकारिक मोबाइल मंच है। इसके माध्यम से नागरिक अपने स्मार्टफोन पर ही ईपीएफओ सहित विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे उठा सकते हैं। नए बदलाव के बाद यूएएन से जुड़े सभी कार्य उमंग ऐप के माध्यम से किए जाएंगे, जबकि ईपीएफओ की अन्य सेवाएं पहले की तरह यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगी।

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