हिमाचल प्रदेश 22 जनवरी ( दैनिक खबरनामा) हिमाचल प्रदेश धर्मशाला। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी) योजना के तहत संचालित सभी होम स्टे इकाइयों को अब हिमाचल प्रदेश स्तर पर भी अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाना होगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने 30 दिनों की समयसीमा तय की है। तय अवधि के भीतर पंजीकरण न कराने पर हिमाचल होम स्टे नियम, 2025 के तहत पहली बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।पर्यटन विभाग के अनुसार, वर्तमान में बीएंडबी इकाइयां केवल केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के पास पंजीकृत हैं, जिससे प्रदेश स्तर पर इनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सभी होम स्टे इकाइयों का प्रदेश स्तर पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। इससे न केवल सभी इकाइयों का व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार होगा, बल्कि अवैध रूप से संचालित होम स्टे की पहचान भी हो सकेगी। साथ ही, पर्यटकों की सुरक्षा और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क रखी गई है। जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने बताया कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की बीएंडबी योजना के तहत पंजीकृत सभी होम स्टे संचालकों को 30 दिनों के भीतर पर्यटन विभाग के पास अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 10 हजार रुपये जुर्माना और बाद में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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