नई दिल्ली 6 फरवरी 2026 ( दैनिक खबरनामा) नई दिल्ली अभिनेता राजपाल यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद गुरुवार को तिहाड़ जेल प्रशासन के सामने सरेंडर कर दिया। राजपाल यादव ने अदालत से सरेंडर की समय-सीमा बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, जेल सूत्रों ने बताया कि अभिनेता ने गुरुवार शाम 4 बजे जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इसके बाद जेल प्रशासन मानक प्रक्रिया (SOP) के तहत आगे की कार्रवाई करेगा।बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरेंडर की समय-सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया। अभिनेता के वकील ने कोर्ट को बताया था कि उनके मुवक्किल ने ₹50 लाख की व्यवस्था कर ली है और भुगतान के लिए एक सप्ताह का समय चाहिए। लेकिन अदालत ने साफ कहा कि किसी को सिर्फ उसकी फिल्मी पहचान के कारण विशेष छूट नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि लगातार नियमों का पालन न करने पर बार-बार नरमी नहीं दिखाई जा सकती।
यह मामला M/s Murali Projects Pvt Ltd. द्वारा दायर शिकायत से जुड़ा है। कंपनी का आरोप है कि राजपाल यादव और उनकी पत्नी द्वारा दिए गए कई चेक बाउंस हुए और बकाया रकम नहीं चुकाई गई। वर्ष 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराते हुए राजपाल यादव को 6 महीने की सजा सुनाई थी। यह फैसला 2019 में सेशन कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। बाद में मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। जून 2024 में सजा अस्थायी रूप से निलंबित हुई थी, लेकिन अब राहत न मिलने पर अभिनेता को जेल जाना पड़ा।