चंडीगढ़ 16 फरवरी 2026 (जगदीश कुमार) चंडीगढ़ स्थानीय अदालत ने सोमवार को शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल द्वारा दायर छूट आवेदन स्वीकार कर लिया। इसके तहत उन्हें मानहानि मामले में व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने से राहत दी गई। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को निर्धारित की गई है। सुनवाई अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में हुई।इससे पहले अदालत में पेश न होने पर उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी।बादल की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार राय के माध्यम से दायर आवेदन में बताया गया कि उन्हें उसी दिन बादल गांव में निर्धारित एक अहम बैठक में शामिल होना है। उन्होंने अदालत को अवगत कराया कि बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और अन्य गणमान्य व्यक्ति पंजाब से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे। विभिन्न गांवों, शहरों और राज्यों से कई लोगों के शामिल होने की संभावना है, ऐसे में उनकी उपस्थिति आवश्यक और अनिवार्य है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई पर वे निश्चित रूप से अदालत में उपस्थित होंगे।यह मानहानि मामला जनवरी 2017 में अखंड कीर्तनी जत्था के प्रवक्ता राजिंदर पाल सिंह द्वारा दायर किया गया था। आरोप है कि सुखबीर बादल ने एक बयान में संगठन को एक आतंकी संगठन का राजनीतिक चेहरा बताया था। यह बयान कथित रूप से उस समय दिया गया था, जब राजिंदर पाल सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी।
You May Also Like
हेडलाइन सेक्टर 45-50 रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 18 वर्षीय युवक की मौत, बड़ा भाई गंभीर
- Vishal
- February 12, 2026
एक्सचेंज किए गए वाहन का स्वामित्व ट्रांसफर न करने पर डीलर जिम्मेदार चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग
- Vishal
- January 9, 2026
चंडीगढ़ नगर निगम का 1,712 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव, सड़कों के सुधार पर 140 करोड़ खर्च होंगे
- Vishal
- February 16, 2026
चुनावी साल से पहले पंजाब कांग्रेस में घमासान, प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर तेज हुई सियासी जंग
- Vishal
- January 22, 2026