दैनिक खबरनामा 25 मार्च 2026 चंडीगढ़ प्रशासन ने एक अप्रैल से लागू होने वाले नए कलेक्टर रेट की अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे शहर में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। नए रेट के तहत रिहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और कृषि योग्य भूमि के कलेक्टर रेट में 10 से 22 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा असर संपत्ति की रजिस्ट्री, स्टांप ड्यूटी और अन्य शुल्कों पर पड़ेगा, जिससे खरीदारों को अधिक खर्च करना होगा।प्रशासन के अनुसार, शहर के प्रमुख सेक्टरों में जमीन की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सेक्टर-1 से 12 तक रिहायशी जमीन का कलेक्टर रेट बढ़ाकर 2,37,900 रुपये प्रति वर्ग गज कर दिया गया है, जो पहले 1,78,600 रुपये था। वहीं, सेक्टर-14 से 37 के लिए नया रेट 1,81,300 रुपये प्रति वर्ग गज तय किया गया है। इसके अलावा सेक्टर-38 और उससे आगे के क्षेत्रों में यह दर 1,33,200 रुपये प्रति वर्ग गज निर्धारित की गई है।कलेक्टर रेट में इस बढ़ोतरी से प्रॉपर्टी के बाजार भाव में भी इजाफा होने की संभावना है। साथ ही प्रशासन को रजिस्ट्री और स्टांप ड्यूटी के माध्यम से अधिक राजस्व प्राप्त होगा। जानकारी के मुताबिक, प्रशासन ने 20 मार्च तक प्रस्तावित रेट पर लोगों से सुझाव भी मांगे थे। अब इन नए रेट्स के लागू होने के बाद रियल एस्टेट बाजार पर इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है।
You May Also Like
डिफरेंटली डिफरेंट पंचम’ ने बांधा समां: पंचम दा के अमर गीतों से सजी संगीतमय शाम, हर साल होगा आयोजन
- Kumar
- June 29, 2026
चंडीगढ़ में सोमवार को किसान आंदोलन, कई सड़कें रहेंगी बंद; ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
- Editorial Team
- July 12, 2026
मोहाली में वेरका की नई पहल: मोबाइल वैन से मिलेगा सस्ता खुला दूध, प्लास्टिक कचरा घटाने पर जोर
- Editorial Team
- June 7, 2026
बलटाना के वार्ड-4 में सड़क पर बना खतरनाक गड्ढा, स्थानीय निवासियों में चिंता
- Editorial Team
- June 9, 2026