दैनिक खबरनामा 27 मार्च 2026 चंडीगढ़ कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करना पंजाब रोडवेज को महंगा पड़ गया। चंडीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए इंडस्ट्रियल एरिया स्थित पंजाब रोडवेज की वर्कशॉप को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई रिटायर्ड कंडक्टर अशोक कुमार की याचिका पर की गई, जिन्हें लंबे समय से उनके बकाया लाभ नहीं मिल पाए थे।
जानकारी के अनुसार, करीब डेढ़ साल पहले कोर्ट ने अशोक कुमार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विभाग को वेतन और अन्य लाभ जारी करने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके आदेशों का पालन नहीं किया गया। इसके बाद अशोक कुमार ने एग्जीक्यूशन याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अब कुर्की के आदेश दिए हैं।
मामला 2013 का है, जब पंजाब रोडवेज ने अशोक कुमार को जबरन सेवानिवृत्त कर दिया था। बाद में 2014 में ऊपरी अदालत ने उन्हें एक आपराधिक मामले में बरी कर दिया, लेकिन विभाग ने अपने फैसले में बदलाव नहीं किया। अपील के बावजूद 2016 में भी विभाग ने लगभग वही आदेश दोहराए।कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि अब भी आदेशों का पालन नहीं हुआ तो विभाग के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से सरकारी विभागों को स्पष्ट संदेश गया है कि अदालत के आदेशों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Share to :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

डिफरेंटली डिफरेंट पंचम’ ने बांधा समां: पंचम दा के अमर गीतों से सजी संगीतमय शाम, हर साल होगा आयोजन

दैनिक खबरनामा | चंडीगढ़, 29 जून 2026. हिंदी फिल्म संगीत के महान…
Share to :

मोहाली में वेरका की नई पहल: मोबाइल वैन से मिलेगा सस्ता खुला दूध, प्लास्टिक कचरा घटाने पर जोर

दैनिक खबरनामा। मोहाली, 7 जून 2026: पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और…
Share to :

चंडीगढ़ में सोमवार को किसान आंदोलन, कई सड़कें रहेंगी बंद; ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

दैनिक खबरनामा। चंडीगढ़, 12 जुलाई: अमेरिका के साथ हुए कृषि समझौते के…
Share to :

बलटाना के वार्ड-4 में सड़क पर बना खतरनाक गड्ढा, स्थानीय निवासियों में चिंता

बरसात से पहले मरम्मत की मांग, पार्षद अल्का सैनी ने अधिकारियों से…
Share to :