दैनिक खबरनामा 3 अप्रैल 2026 चंडीगढ़ में ग्रुप C और D की भर्तियों में खिलाड़ियों को खेल कोटा का लाभ न देने पर Punjab and Haryana High Court ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने यूटी प्रशासन समेत अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 30 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।याचिकाकर्ता Shivdeep Singh Sidhu ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने सेवा नियमों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए ग्रुप C और D की नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है। केंद्र के ये नियम यूटी प्रशासन ने भी अपनाए हैं, ऐसे में चंडीगढ़ में भी सभी विभागों की भर्तियों में खिलाड़ियों को खेल कोटा का लाभ मिलना चाहिए।याचिका में यह भी कहा गया कि चंडीगढ़ में केवल पुलिस विभाग में, वह भी एक बार, खेल कोटा लागू किया गया। इसके अलावा किसी अन्य विभाग में इस नियम का पालन नहीं किया गया, जिससे खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा है।मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए पूछा कि जब केंद्र सरकार के नियम लागू हैं तो चंडीगढ़ में खिलाड़ियों को उनका लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा। कोर्ट ने यूटी प्रशासन को निर्देश दिया है कि इस मुद्दे पर विस्तृत जवाब दाखिल किया जाए।याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि चंडीगढ़ में ग्रुप C और D की सभी भर्तियों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षण व्यवस्था को लागू किया जाए, ताकि योग्य खिलाड़ियों को उनका अधिकार मिल सके।

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