दैनिक खबरनामा 20 अप्रैल 2026 चंडीगढ़ पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलों पर अब और सख्त कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने दि जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026 को मंजूरी दे दी है। सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होते ही यह कानून लागू हो जाएगा।मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह संशोधन पवित्र ग्रंथ की मर्यादा की रक्षा के लिए एक अहम कदम है। चूंकि यह संशोधन 2008 के मौजूदा एक्ट में किया गया है, इसलिए इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं है।नए कानून के तहत बेअदबी के मामलों में सजा को काफी कड़ा कर दिया गया है। दोषी को उम्रकैद (आखिरी सांस तक) और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, ऐसे मामलों की जांच डीएसपी या एसीपी स्तर के अधिकारी द्वारा तय समय सीमा में की जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब आरोपियों को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताकर बचने की गुंजाइश कम होगी और अभिभावकों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।संशोधित कानून के अनुसार, बेअदबी से जुड़े अपराध गैर-जमानती होंगे और इनमें किसी भी तरह का समझौता संभव नहीं होगा। धारा 4बी के तहत सजा उम्रकैद और 20 लाख रुपये तक जुर्माना तय किया गया है। धारा-5 में अपराधों को पांच श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें सामान्य उल्लंघन से लेकर धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने के इरादे से किए गए अपराधों तक अलग-अलग सजा का प्रावधान है।इसके अलावा, बेअदबी में सहयोग करने वालों को भी समान सजा मिलेगी, जबकि प्रयास करने पर तीन से पांच साल की कैद और जुर्माना लगाया जाएगा।कानून में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) को विशेष अधिकार दिए गए हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों की छपाई, प्रकाशन, भंडारण और वितरण का अधिकार केवल एसजीपीसी या उसके अधिकृत निकाय के पास होगा। स्वरूपों को जलाना, फाड़ना, चोरी करना या किसी भी रूप में अपमान करना बेअदबी माना जाएगा।सरकार भविष्य में सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों और धार्मिक प्रतीकों को शामिल करने के लिए अलग विधेयक लाने की तैयारी भी कर रही है। इसके लिए गठित सिलेक्ट कमेटी के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है।

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