चंडीगढ़ 7 मार्च 2026 (दैनिक खबरनामा ) चंडीगढ़ प्रशासन ने वर्ष 2026-27 के लिए नई एक्साइज पॉलिसी जारी कर दी है। नई नीति के लागू होने के बाद इंडियन मेड शराब और बीयर की कीमतों में करीब 2 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है। हालांकि इंपोर्टेड शराब, वाइन और बीयर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह नई नीति 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी और 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी।नई दरों के अनुसार 500 रुपये की शराब की बोतल करीब 10 रुपये महंगी हो जाएगी, जबकि 2000 रुपये की बोतल अब लगभग 40 रुपये बढ़कर 2040 रुपये में मिलेगी। प्रशासन ने इस बढ़ोतरी के पीछे महंगाई और कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी को कारण बताया है।नई एक्साइज पॉलिसी के तहत शहर में इस बार भी कुल 97 शराब के ठेके ही रहेंगे। इन लाइसेंसिंग यूनिट्स के लिए रिजर्व प्राइस 454.35 करोड़ रुपये तय किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 10 करोड़ रुपये अधिक है। ठेके सरेंडर होने की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने लाइसेंसधारियों की सिक्योरिटी राशि भी बढ़ा दी है।अब लाइसेंसधारियों को बोली राशि का 17 प्रतिशत सुरक्षा राशि के रूप में जमा कराना होगा। इसके अलावा लाइसेंस फीस अब दो किस्तों की बजाय अगले महीने की 15 तारीख तक एकमुश्त जमा करनी होगी।नई नीति में एल-10बी लाइसेंस को फिर से शुरू किया गया है। इसके तहत अब बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी शराब की बिक्री की जा सकेगी। प्रशासन का कहना है कि इससे महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और अन्य ग्राहकों को खरीदारी में सुविधा मिलेगी।इसके साथ ही शराब कारोबार को आसान बनाने के लिए अब बॉन्डेड वेयरहाउस सिर्फ चंडीगढ़ में ही बनाना जरूरी नहीं होगा। ये देश में कहीं भी बनाए जा सकेंगे, लेकिन सभी वेयरहाउस को आबकारी विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और हर महीने आयात-निर्यात की जानकारी ऑनलाइन देनी होगी।

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