दैनिक खबरनामा। चंडीगढ़, 10 अगस्त: ऐप बेस्ड कैब और बाइक टैक्सी सेवाओं पर चंडीगढ़ प्रशासन का शिकंजा और कसा है। ओला के बाद अब InDrive की बारी आई है। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने InDrive चलाने वाली कंपनी Indusystems IT Private Limited का एग्रीगेटर लाइसेंस छह महीने के लिए तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह आदेश 10 अगस्त से लागू होगा।
प्राधिकरण ने कंपनी को साफ निर्देश दिए हैं कि अगले छह महीने तक चंडीगढ़ में वह कैब और बाइक टैक्सी की कोई भी सर्विस नहीं चला सकेगी।
सिर्फ कंपनी ही नहीं, InDrive से जुड़े वाहन मालिकों और ड्राइवरों को भी हिदायत जारी की गई है। सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि कोई भी चालक अपने वाहन को InDrive प्लेटफॉर्म से न जोड़े और न ही ऐप के जरिए सवारी की बुकिंग ले। नियम तोड़ने पर संबंधित वाहनों का चालान होगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें जब्त भी किया जा सकता है।
आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे InDrive के जरिए कैब या बाइक बुक न करें। यात्रियों को परेशानी न हो इसलिए प्राधिकरण ने सलाह दी है कि वे राज्य परिवहन प्राधिकरण में रजिस्टर्ड दूसरे मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करें।
जून में ओला पर लगी थी रोक
यह पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले 17 जून 2026 को प्राधिकरण ने ANI Technologies Private Limited यानी ओला का एग्रीगेटर लाइसेंस भी छह महीने के लिए सस्पेंड किया था। ओला पर चंडीगढ़ मोटर वाहन एग्रीगेटर नियम-2025 के उल्लंघन के कई आरोप थे। इनमें ड्राइवरों का बीमा न होना, जरूरी प्रशिक्षण न देना, तय किराया व्यवस्था न अपनाना और संचालन से जुड़े अन्य प्रावधान शामिल थे।
प्राधिकरण ने कंपनी से जवाब और नियमों का अनुपालन मांगा था। संतोषजनक जवाब न मिलने पर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की गई। ओला के बाद अब InDrive पर हुई कार्रवाई से साफ है कि प्रशासन नियमों को लेकर सख्ती बरत रहा है।
पहले चार कंपनियों को भेजे गए थे नोटिस
चंडीगढ़ में एग्रीगेटर कंपनियों के कामकाज को लेकर यह कोई नई बात नहीं है। अक्टूबर 2025 में ही राज्य परिवहन प्राधिकरण ने ओला, उबर, रैपिडो और InDrive को कारण बताओ नोटिस भेजे थे। तब कंपनियों को चंडीगढ़ में ऑफिस खोलने, निर्धारित किराया लागू करने, ड्राइवरों का बीमा और ट्रेनिंग समेत तमाम नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए समय दिया गया था।