नई दिल्ली 4 मार्च 2026( दैनिक खबरनामा) पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को अदालत से अहम मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश प्रेम सागर की अदालत ने एनआईए द्वारा दायर न्यायिक अनुरोध पत्र (एलआर) को स्वीकृति दे दी है। यह अनुरोध जब्त किए गए GoPro Hero 12 Black कैमरे से जुड़ी अहम जानकारी हासिल करने के लिए चीन की सक्षम न्यायिक प्राधिकरण को भेजा जाएगा।अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, एनआईए के डीआईजी संदीप चौधरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 112 के तहत यह अर्जी दायर की थी। जांच एजेंसी ने बताया कि हमले की साजिश, रेकी और आतंकी मॉड्यूल की गतिविधियों से संबंधित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए, जिनमें एक गोप्रो कैमरा भी शामिल है। जांच में सामने आया कि यह कैमरा 30 जनवरी 2024 को चीन के डोंगगुआन शहर में सक्रिय किया गया था।डिवाइस निर्माता कंपनी GoPro ने जवाब में बताया कि कैमरा चीन स्थित वितरक एई ग्रुप इंटरनेशनल लिमिटेड को सप्लाई किया गया था, लेकिन उसके पास अंतिम खरीदार या उपयोगकर्ता का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ऐसे में एनआईए को खरीदार और तकनीकी रिकॉर्ड की जानकारी के लिए चीन से कानूनी सहयोग की जरूरत पड़ी।अदालत ने स्पष्ट किया कि भारत और चीन के बीच आपसी कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) नहीं है, इसलिए यह अनुरोध United Nations Convention against Transnational Organized Crime (यूएनटीओसी) के तहत भेजा जाएगा, जिसे दोनों देशों ने स्वीकार किया है।गृह मंत्रालय की पूर्व मंजूरी का हवाला देते हुए अदालत ने न्यायिक अनुरोध पत्र जारी करने की अनुमति दे दी और संबंधित दस्तावेज एमएलएटी पोर्टल व सीबीआई, नई दिल्ली के माध्यम से कूटनीतिक चैनलों से चीन भेजने के निर्देश दिए।