नई दिल्ली 22 जनवरी ( दैनिक खबरनामा ) नई दिल्ली। सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और आदतन नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियमों में बड़ा संशोधन किया है। अब यदि कोई चालक एक साल में पांच या उससे अधिक बार यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।नए नियमों के तहत, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) या जिला परिवहन कार्यालय (DTO) को यह अधिकार दिया गया है कि वे बार-बार नियम तोड़ने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर सकें। हालांकि, लाइसेंस निलंबन से पहले चालक को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा।किन उल्लंघनों पर होगा एक्शन?मोटर वाहन अधिनियम के तहत फिलहाल 24 तरह के ट्रैफिक उल्लंघनों को गंभीर श्रेणी में रखा गया है। इनमें शामिल हैं तेज रफ्तार में वाहन चलाना ओवरलोडिंग बिना हेल्मेट या सीट बेल्ट वाहन चलाना
ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना सार्वजनिक स्थान पर गलत तरीके से पार्किंग
वाहन चोरी या सवारी से झगड़ा यदि इनमें से किसी भी पांच नियमों को एक साल में तोड़ा गया, तो ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है।1 जनवरी से लागू हुआ नया प्रावधान बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, 1 जनवरी से यह नियम प्रभावी हो गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय का मानना है कि इस कदम से सड़क हादसों में कमी आएगी और यातायात अनुशासन मजबूत होगा।
सरकार का कहना है कि यह फैसला यातायात व्यवस्था सुधारने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

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