हरियाणा 22 जनवरी( दैनिक खबरनामा ) हरियाणा में दस या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी निजी प्रतिष्ठानों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के तहत कर्मचारियों का बीमा कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। जिन नियोक्ताओं ने अब तक अपने कर्मचारियों का ईएसआई बीमा नहीं कराया है,उन्हें 31 जनवरी तक का अंतिम अवसर दिया गया है। इसके बाद संबंधित नियोक्ताओं से न केवल ब्याज और जुर्माना वसूला जाएगा, बल्कि पिछला अंशदान भी जमा कराना अनिवार्य होगा।सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना और उद्योगों को मुकदमेबाजी के बोझ से राहत देना है। इसके तहत जो उद्योग और कर्मचारी अभी तक ईएसआईसी से संबद्ध नहीं हैं, वे बिना पुराने बकाये की मांग के ईएसआई पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और कंपनी मामलों के पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
एसपीआरईई-2025 के तहत मिलेगा लाभ एसपीआरईई-2025 योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने वाले नियोक्ताओं को पंजीकरण की तिथि या उनके द्वारा घोषित तिथि से योजना के अंतर्गत माना जाएगा। वहीं, नए पंजीकृत कर्मचारियों को पंजीकरण की तिथि से ही ईएसआई स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी एमनेस्टी योजना सरकार द्वारा लागू की गई एमनेस्टी योजना 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। यह एकमुश्त विवाद समाधान पहल है, जिसके तहत हर्जाने, ब्याज और ईएसआई अधिनियम से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दंडात्मक कार्रवाई की बजाय स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना, मुकदमेबाजी में कमी लाना और औपचारिक पंजीकरण को प्रोत्साहित करना है।इस पहल से न केवल नियोक्ताओं को लंबित विवाद सुलझाने का अवसर मिलेगा, बल्कि कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा के लाभ सुचारू रूप से मिल

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