चंडीगढ़ 3 फरवरी 2026( दैनिक खबरनामा) चंडीगढ़ मे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अरावली क्षेत्र में अवैध खनन के गंभीर मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि इस पर्यावरणीय संकट पर राज्य सरकार ने आंखें मूंद रखी हैं। न्यायालय ने हरियाणा सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि वह चर्खी दादरी जिले के पिचोपा कलां गांव में हुए व्यापक पर्यावरणीय दोहन से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाने जा रही है।न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को भी इस मामले में व्यापक पर्यावरणीय चिंताओं पर संज्ञान लेने और स्थिति सुधारने के लिए उपाय सुझाते हुए हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश 31 जनवरी को उस याचिका पर पारित किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक खनन पट्टा धारक कंपनी द्वारा पिचोपा कलां गांव में स्वीकृत सीमा से बाहर अवैध खनन किया जा रहा है।कोर्ट ने कहा कि बिगड़ती वायु गुणवत्ता और गिरता भूजल स्तर गंभीर चिंता का विषय है। याचिका में प्रस्तुत तथ्यों से स्पष्ट है कि खनन की आड़ में पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचाई गई है और पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाई गई निगरानी व्यवस्था प्रथम दृष्टया विफल साबित हुई है।न्यायालय ने यह भी कहा कि पर्यावरण स्वीकृति प्रमाणपत्र में संरक्षण से जुड़े अनेक प्रावधान हैं, लेकिन स्थल पर उनका पालन नहीं किया गया। समाचार पत्रों की रिपोर्ट्स के अनुसार, ग्रामीणों ने अवैध खनन के विरोध में व्यापक प्रदर्शन किए, परंतु उनकी शिकायतों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।हाईकोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को पूरे मामले की जांच कर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने तथा दोषी निजी व्यक्तियों के साथ-साथ लापरवाह अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तो मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जा सकती है। फिलहाल पूरे खनन क्षेत्र को सील करने के आदेश दिए गए हैं।मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। साथ ही हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को वर्ष 2016 से अब तक की खनन क्षेत्र की उपग्रह तस्वीरें रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

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