दैनिक ख़बरनामा चंडीगढ़ 27 मई : नगर निगम चंडीगढ़ ने शहरवासियों से 31 मई तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अपील की है। निगम की ओर से कहा गया है कि तय तारीख तक टैक्स भरने पर लोगों को विशेष छूट का लाभ मिलेगा, जबकि इसके बाद भुगतान करने वालों पर पेनल्टी और ब्याज दोनों लागू होंगे।
नगर निगम के अनुसार, आवासीय संपत्तियों पर 20 प्रतिशत और व्यावसायिक संपत्तियों पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। यह राहत केवल 31 मई तक ही मान्य रहेगी।
निगम ने वर्ष 2026-27 के लिए रिहायशी, कॉमर्शियल, औद्योगिक, संस्थागत और सरकारी संपत्तियों के प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़े डिमांड नोटिस जारी कर दिए हैं। जिन लोगों पर पुराना टैक्स बकाया है, उन्हें भी नोटिस भेजे गए हैं।
नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स से मिलने वाली राशि शहर की सड़कें, सफाई, स्ट्रीट लाइट और अन्य जन सुविधाओं को बेहतर बनाने में इस्तेमाल की जाती है। उन्होंने नागरिकों और व्यापारिक संपत्ति मालिकों से समय रहते टैक्स जमा करने की अपील की।
निगम ने स्पष्ट किया है कि 31 मई के बाद टैक्स जमा करने पर मूल राशि के साथ 25 प्रतिशत पेनल्टी देनी होगी। इसके अलावा 1 अप्रैल 2026 से भुगतान की तारीख तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी वसूला जाएगा।
नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 61,910 करदाता करीब 49.08 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर चुके हैं।
जिन लोगों को डिमांड नोटिस नहीं मिला है, वे ई-सम्पर्क पोर्टल पर जाकर अपनी बकाया राशि और मौजूदा टैक्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टैक्स से संबंधित किसी भी सहायता के लिए सेक्टर-17 स्थित निगम कार्यालय की टैक्स शाखा या हेल्पलाइन नंबर 0172-5021618 पर संपर्क किया जा सकता है।

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