दैनिक खबरनामा 8 मई 2026 चंडीगढ़ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्राइडेंट ग्रुप के खिलाफ पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि ट्राइडेंट ग्रुप पर किसी भी कार्रवाई से पहले 30 दिन का समय देना जरूरी होगा। ट्राइडेंट ग्रुप के मालिक और आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राजिंदर गुप्ता ने PPCB की रेड के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह राहत दी। हालांकि, राजिंदर गुप्ता की सुरक्षा हटाने के मामले में अभी अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया है।
वहीं, भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक भी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने पंजाब सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज कथित FIR की कॉपी मांगी है। पाठक ने अदालत से अपील की है कि उन्हें बताया जाए कि उनके खिलाफ कहां केस दर्ज किए गए हैं और किन धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।याचिका में संदीप पाठक ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया में खबरें चल रही हैं कि पंजाब सरकार ने उनके खिलाफ गैरजमानती धाराओं में दो FIR दर्ज की हैं, लेकिन अब तक पुलिस या सरकार ने उन्हें आधिकारिक जानकारी नहीं दी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें यह भी नहीं बताया गया कि केस किस थाने में दर्ज हुआ है।बताया जा रहा है कि FIR की खबर सामने आने के बाद संदीप पाठक दिल्ली स्थित अपने घर से पिछले दरवाजे से निकल गए थे, ताकि संभावित गिरफ्तारी से बच सकें। बाद में सामने आकर उन्होंने कहा था कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से उनके खिलाफ मामला दर्ज हो।इस पूरे घटनाक्रम के बाद भाजपा समेत विपक्षी दलों ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा था। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना रही है। वहीं, मुख्यमंत्री और आप नेताओं का कहना था कि गलत काम करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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