दैनिक खबरनामा 9 मई 2026 चंडीगढ़ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बैंक खातों को फ्रीज करने के मामलों में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि मामूली संदिग्ध लेनदेन के आधार पर किसी व्यक्ति का पूरा बैंक खाता बंद करना गैरकानूनी है। अदालत ने HDFC बैंक को फटकार लगाते हुए खाताधारक का खाता तुरंत बहाल करने के निर्देश दिए।जस्टिस जगमोहन बंसल की बेंच ने त्रिपत जीत सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि केवल 5 हजार रुपये के संदिग्ध ट्रांजैक्शन के आधार पर पूरा खाता फ्रीज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि खाताधारक के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं है और मजिस्ट्रेट का आदेश भी मौजूद नहीं है, तो ऐसी कार्रवाई कानून के दायरे में नहीं आती।याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उनका बैंक खाता बिना किसी पूर्व सूचना के फ्रीज कर दिया गया था। बैंक की ओर से दलील दी गई कि यह कार्रवाई कानून प्रवर्तन एजेंसियों के निर्देश पर की गई, लेकिन बैंक मजिस्ट्रेट का कोई लिखित आदेश पेश नहीं कर सका।हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106 के तहत सीधे बैंक खाता फ्रीज नहीं किया जा सकता और इसके लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी है। अदालत ने टिप्पणी की कि बिना ठोस कारण किसी व्यक्ति का पूरा खाता बंद करने से उसकी रोजमर्रा की जिंदगी और आय प्रभावित होती है।कोर्ट ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता का बैंक खाता तुरंत बहाल किया जाए, जबकि विवादित 5 हजार रुपये की राशि फिलहाल फ्रीज रहेगी।
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