दैनिक खबरनामा | जम्मू, 1 जून : जम्मू-कश्मीर पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) के 669 पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे ओवरएज अभ्यर्थियों को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की जम्मू पीठ से बड़ा झटका लगा है। अधिकरण ने इस संबंध में दायर सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि किसी वैधानिक या कानूनी अधिकार के अभाव में सरकार को आयु सीमा में छूट देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।
CAT की जम्मू पीठ के सदस्य राजिंदर सिंह डोगरा और राम मोहन जोहरी की खंडपीठ ने सात संबंधित मूल आवेदनों पर संयुक्त सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं ने जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) द्वारा 22 नवंबर 2024 को जारी भर्ती अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसमें एसआई पदों के लिए 1 जनवरी 2024 के आधार पर अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित की गई थी।
अभ्यर्थियों का तर्क था कि वर्ष 2021 की भर्ती प्रक्रिया के बाद लंबे समय तक नई भर्ती नहीं निकाली गई, जिसके कारण अनेक उम्मीदवार आयु सीमा पार कर गए और भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए। उन्होंने आवेदन स्वीकार करने, चयन प्रक्रिया में भाग लेने और आयु सीमा में विशेष छूट देने की मांग की थी।
हालांकि, अधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि वर्ष 2021 में अधिकतम आयु सीमा को 28 से बढ़ाकर 30 वर्ष करना कोविड-19 महामारी जैसी असाधारण परिस्थितियों के कारण लिया गया एक विशेष निर्णय था। इसे भविष्य की सभी भर्ती प्रक्रियाओं के लिए स्थायी अधिकार या मिसाल नहीं माना जा सकता।
खंडपीठ ने कहा कि आयु सीमा और पात्रता संबंधी शर्तें निर्धारित करना नियोक्ता तथा नियम बनाने वाली सक्षम प्राधिकारी का नीतिगत अधिकार है। न्यायिक हस्तक्षेप केवल तभी उचित है, जब निर्धारित शर्तें मनमानी, भेदभावपूर्ण या नियमों के विपरीत हों। मामले की समीक्षा के बाद अधिकरण ने पाया कि 28 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तय करने में कोई संवैधानिक या कानूनी खामी नहीं है।
इसके साथ ही CAT ने सभी याचिकाएं खारिज करते हुए भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी बाधा के जारी रखने का निर्देश दिया। हालांकि, अभ्यर्थियों को यह स्वतंत्रता भी दी गई है कि वे दो सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर सकते हैं, जिस पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।
उपशीर्षक: कोविड काल में मिली आयु सीमा छूट को स्थायी अधिकार मानने से CAT का इनकार, भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश