दैनिक खबरनामा । शिमला, 16 जून : हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई सब-कैडर के तहत चयनित 305 अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लग गई है। शिक्षा विभाग ने नियुक्ति आदेश जारी करने के महज एक दिन बाद उन्हें वापस लेते हुए स्पष्ट किया है कि मामले में आगे की कार्रवाई अब उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही की जाएगी।
सोमवार सुबह स्कूल शिक्षा विभाग ने 305 अंग्रेजी शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी किए थे। हालांकि, उसी दिन दोपहर बाद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने संबंधित मामले में अंतरिम आदेश पारित करते हुए नियुक्तियों पर रोक लगा दी। विभाग का कहना है कि आदेश जारी करते समय उसके पास न्यायालय के निर्देशों की प्रति उपलब्ध नहीं थी।
स्कूल शिक्षा निदेशक द्वारा जारी नए कार्यालय आदेश में बताया गया है कि सीडब्ल्यूपी संख्या 9456/2026, तोविंद्र ठाकुर बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अदालत की अनुमति के बिना चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा सकती।
न्यायालय के आदेश के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने नियुक्ति संबंधी सभी आगामी प्रक्रियाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। विभाग ने कहा है कि अब इस मामले में कोई भी आगे की कार्रवाई उच्च न्यायालय के आगामी निर्देशों अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानून के अनुरूप जारी आदेशों के आधार पर ही की जाएगी।
इस फैसले के बाद 305 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति फिलहाल अधर में लटक गई है और सभी की निगाहें अब उच्च न्यायालय की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।