दैनिक खबरनामा । नई दिल्ली, 29 जून : केंद्र सरकार ने कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की खरीद से जुड़ी अस्थायी पाबंदियों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। सरकार के अनुसार, 1 जुलाई से औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत खरीदार फिर से सामान्य रिटेल पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद सकेंगे।
सोमवार को जारी आदेश में बताया गया कि यह प्रतिबंध आपातकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लागू किए गए थे, जिन्हें अब वापस लिया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया कि 1 जुलाई 2026 से इन सभी सीमाओं को खत्म कर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि 12 जून को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल ग्राहकों को रिटेल आउटलेट्स से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर रोक लगा दी थी। उस समय उन्हें केवल अधिकृत बल्क सप्लायर्स के माध्यम से ईंधन प्राप्त करने के निर्देश दिए गए थे।
मंत्रालय द्वारा जारी ‘मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल आदेश, 2026’ के तहत तेल विपणन कंपनियों और ईंधन विक्रेताओं को 90 दिनों की अवधि के लिए रिटेल आउटलेट्स पर बल्क खरीद को नियंत्रित करने का निर्देश दिया गया था।
सरकार ने उस समय कहा था कि दुनिया के कुछ हिस्सों में जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम आपूर्ति व्यवस्था, समुद्री परिवहन और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित हो रही थी। इसी स्थिति को देखते हुए एहतियाती कदम के तौर पर यह निर्णय लिया गया था।
अब हालात में सुधार को देखते हुए केंद्र ने इन प्रतिबंधों को समय से पहले समाप्त करने का फैसला किया है, जिससे कमर्शियल उपभोक्ताओं को ईंधन खरीद में राहत मिलेगी।