दैनिक खबरनामा | 13 अगस्त | नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच से जुड़े इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को इन आरोपों की जांच करने के निर्देश दिए थे।
राहुल गांधी की याचिका पर 17 अगस्त को चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी।
कांग्रेस सांसद ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जो कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की शिकायत के आधार पर पारित किया गया था। शिशिर ने राहुल गांधी पर ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया था।
हाईकोर्ट ने जांच के दिए थे निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई में दिए अपने आदेश में कहा था कि यदि संबंधित जांच एजेंसियों के पास शिकायत पहुंची है, तो उसमें लगाए गए आरोपों की कानूनी प्रावधानों के तहत जांच की जानी चाहिए। अदालत ने सीबीआई और ईडी को कानून के दायरे में उचित कार्रवाई करने की स्वतंत्रता भी दी थी।
इसके बाद 20 जुलाई को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने सीबीआई की ओर से दाखिल हलफनामे पर असंतोष जाहिर किया। अदालत ने कहा था कि हलफनामे में उसके पहले दिए गए निर्देशों का समुचित तरीके से पालन नहीं किया गया।
ईडी की कार्रवाई पर भी अदालत की नजर
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ईडी की ओर से उठाए गए कदमों को भी संज्ञान में लिया। अदालत ने कहा था कि सत्यापन या जांच के दौरान यदि कोई ऐसी जानकारी सामने आती है, जिस पर कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता हो, तो एजेंसी कानून के मुताबिक आगे बढ़ सकती है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ ने सीबीआई और ईडी के साथ-साथ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के निदेशक को भी याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
अब राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के इन निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मामले पर 20 अगस्त को भी सुनवाई होनी है।