दिल्ली 4 जनवरी( दैनिक खबरनामा ) की एक अदालत ने चंडीगढ़ प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर तैनात रहे पूर्व डिप्टी रेज़िडेंट कमिश्नर भर्तेंदु शांडिल्य के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दाखिल क्लोज़र रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है।CBI ने भर्तेंदु शांडिल्य, जो दिल्ली प्रशासनिक अधीनस्थ सेवा (DASS) के अधिकारी थे, और उनकी पत्नी ललिता शांडिल्य उर्फ ललिता शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 तथा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 109 के तहत मामला दर्ज किया था।
यह एफआईआर 9 अक्टूबर 2023 को स्रोत सूचना के आधार पर दर्ज की गई थी। आरोप था कि 1 जनवरी 2012 से 31 मार्च 2019 के बीच दंपती के पास उनकी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति पाई गई। इस दौरान भर्तेंदु शांडिल्य चंडीगढ़ प्रशासन में डिप्टी रेज़िडेंट कमिश्नर के पद पर तैनात थे।भर्तेंदु शांडिल्य ने वर्ष 2003 में सरकारी सेवा में प्रवेश किया था और उन्होंने 11 सितंबर 2023 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले ली थी। जांच के बाद CBI को आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले, जिसके आधार पर अदालत ने क्लोज़र रिपोर्ट को मंजूरी दे दी।