नई दिल्ली 22 फरवरी 2026( दैनिक खबरनामा ) नई दिल्ली हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक महिला चलती ट्रेन के डिब्बे में इलेक्ट्रिक केतली से नूडल्स बनाती दिखाई दी। वीडियो सामने आते ही लोगों के बीच बहस छिड़ गई। कुछ ने इसे सामान्य घटना बताया, तो कई लोगों ने इसे यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करार दिया। मामला बढ़ने पर रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ट्रेन के भीतर निजी इलेक्ट्रिक उपकरणों का उपयोग नियमों के विरुद्ध है। विभाग ने संबंधित यात्री के खिलाफ कार्रवाई भी की, जिससे यह विषय और चर्चा में आ गया।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ट्रेन में सफर के दौरान छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। ट्रेन में सैकड़ों यात्री एक साथ यात्रा करते हैं, ऐसे में आग या शॉर्ट सर्किट जैसी घटना गंभीर रूप ले सकती है। इसी कारण रेलवे ने कुछ उपकरणों और वस्तुओं के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाया हुआ है।
नियमों के मुताबिक ट्रेन में इलेक्ट्रिक स्टोव, हीटर, इंडक्शन कुकर और इलेक्ट्रिक केतली जैसे उपकरणों का इस्तेमाल पूरी तरह वर्जित है। ये उपकरण अत्यधिक गर्मी पैदा करते हैं और आग लगने का खतरा बढ़ाते हैं। इसके अलावा गैस सिलेंडर, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, पटाखे, आतिशबाजी सामग्री और अन्य ज्वलनशील पदार्थ ले जाना भी प्रतिबंधित है। तेजाब या अन्य खतरनाक रसायनों को साथ ले जाना दंडनीय अपराध माना जाता है।रेलवे का साफ कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है, सामान जब्त किया जा सकता है या कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सुरक्षित और सुखद यात्रा के लिए जरूरी है कि सभी यात्री नियमों का पालन करें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।

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