चंडीगढ़ 6 मार्च 2026 (दैनिक खबरनामा) चंडीगढ़ में जमीन, मकान और फ्लैट खरीदने वालों के लिए आने वाला समय महंगा साबित हो सकता है। चंडीगढ़ प्रशासन ने 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए कलेक्टर रेट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस प्रस्ताव के तहत शहर में रिहायशी, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के कलेक्टर रेट में 15 से 55 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। प्रशासन ने इन प्रस्तावित दरों पर आम लोगों से 20 मार्च तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं, जिसके बाद अंतिम निर्णय लेकर नई दरें लागू की जाएंगी।नए कलेक्टर रेट लागू होने के बाद शहर में संपत्ति की रजिस्ट्री, स्टांप ड्यूटी और अन्य शुल्क भी बढ़ जाएंगे, जिससे प्रॉपर्टी खरीदना पहले से अधिक महंगा हो जाएगा। खासकर चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स और स्वतंत्र मकानों के कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी का सीधा असर आम खरीदारों पर पड़ेगा।
ड्राफ्ट के अनुसार शहर के पुराने और प्रमुख सेक्टरों में जमीन के कलेक्टर रेट सबसे अधिक प्रस्तावित किए गए हैं। सेक्टर 1 से 12 तक के रिहायशी क्षेत्रों में जमीन का कलेक्टर रेट बढ़ाकरb 2,37,900 रुपये प्रति वर्ग गज करने का प्रस्ताव है, जबकि पिछले साल यह 1,78,600 रुपये प्रति वर्ग गज था। सेक्टर 14 से 37 तक के क्षेत्रों के लिए नया रेट 1,81,300 रुपये प्रति वर्ग गज प्रस्तावित किया गया है, जो पहले 1,47,600 रुपये था। वहीं सेक्टर 38 और उससे आगे के क्षेत्रों में रिहायशी जमीन का कलेक्टर रेट 1,33,200 रुपये प्रति वर्ग गज रखा गया है।चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स के लिए भी मंजिल के आधार पर अलग-अलग कलेक्टर रेट प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत ग्राउंड फ्लोर के लिए 11,000 रुपये प्रति वर्ग फुट, पहली मंजिल के लिए 9,000 रुपये, दूसरी मंजिल के लिए 8,000 रुपये और तीसरी मंजिल या उससे ऊपर के फ्लैट्स के लिए 7,200 रुपये प्रति वर्ग फुट का रेट प्रस्तावित किया गया है। सोसाइटी फ्लैट्स के लिए भी अलग दरें तय की गई हैं।कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के कलेक्टर रेट में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। सेक्टर 8, 15, 19, 22, 34, 35 और 17 के बाजारों में बूथ का कलेक्टर रेट 5,92,200 रुपये प्रति वर्ग गज प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा शिवालिक एन्क्लेव के कॉमर्शियल एससीओ के लिए 4,10,200 रुपये प्रति वर्ग गज और धनास की मिल्क कॉलोनी के लिए 3,60,400 रुपये प्रति वर्ग गज का कलेक्टर रेट तय किया गया है।प्रशासन ने नए ड्राफ्ट में कॉर्नर प्लॉट या मकान की खरीद पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क का प्रावधान भी किया है। वहीं रिहायशी प्लॉट को नर्सिंग होम या अस्पताल जैसे संस्थानों में बदलने पर 25 से 31.25 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क देना होगा। प्रशासन का कहना है कि इन दरों के लागू होने से संपत्ति लेन-देन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।
चंडीगढ़ 6 मार्च 2026 (दैनिक खबरनामा) चंडीगढ़ में जमीन, मकान और फ्लैट खरीदने वालों के लिए आने वाला समय महंगा साबित हो सकता है। चंडीगढ़ प्रशासन ने 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए कलेक्टर रेट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस प्रस्ताव के तहत शहर में रिहायशी, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के कलेक्टर रेट में 15 से 55 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। प्रशासन ने इन प्रस्तावित दरों पर आम लोगों से 20 मार्च तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं, जिसके बाद अंतिम निर्णय लेकर नई दरें लागू की जाएंगी।नए कलेक्टर रेट लागू होने के बाद शहर में संपत्ति की रजिस्ट्री, स्टांप ड्यूटी और अन्य शुल्क भी बढ़ जाएंगे, जिससे प्रॉपर्टी खरीदना पहले से अधिक महंगा हो जाएगा। खासकर चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स और स्वतंत्र मकानों के कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी का सीधा असर आम खरीदारों पर पड़ेगा।
ड्राफ्ट के अनुसार शहर के पुराने और प्रमुख सेक्टरों में जमीन के कलेक्टर रेट सबसे अधिक प्रस्तावित किए गए हैं। सेक्टर 1 से 12 तक के रिहायशी क्षेत्रों में जमीन का कलेक्टर रेट बढ़ाकर 2,37,900 रुपये प्रति वर्ग गज करने का प्रस्ताव है, जबकि पिछले साल यह 1,78,600 रुपये प्रति वर्ग गज था। सेक्टर 14 से 37 तक के क्षेत्रों के लिए नया रेट 1,81,300 रुपये प्रति वर्ग गज प्रस्तावित किया गया है, जो पहले 1,47,600 रुपये था। वहीं सेक्टर 38 और उससे आगे के क्षेत्रों में रिहायशी जमीन का कलेक्टर रेट 1,33,200 रुपये प्रति वर्ग गज रखा गया है।चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स के लिए भी मंजिल के आधार पर अलग-अलग कलेक्टर रेट प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत ग्राउंड फ्लोर के लिए 11,000 रुपये प्रति वर्ग फुट, पहली मंजिल के लिए 9,000 रुपये, दूसरी मंजिल के लिए 8,000 रुपये और तीसरी मंजिल या उससे ऊपर के फ्लैट्स के लिए 7,200 रुपये प्रति वर्ग फुट का रेट प्रस्तावित किया गया है। सोसाइटी फ्लैट्स के लिए भी अलग दरें तय की गई हैं।कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के कलेक्टर रेट में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। सेक्टर 8, 15, 19, 22, 34, 35 और 17 के बाजारों में बूथ का कलेक्टर रेट 5,92,200 रुपये प्रति वर्ग गज प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा शिवालिक एन्क्लेव के कॉमर्शियल एससीओ के लिए 4,10,200 रुपये प्रति वर्ग गज और धनास की मिल्क कॉलोनी के लिए 3,60,400 रुपये प्रति वर्ग गज का कलेक्टर रेट तय किया गया है।प्रशासन ने नए ड्राफ्ट में कॉर्नर प्लॉट या मकान की खरीद पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क का प्रावधान भी किया है। वहीं रिहायशी प्लॉट को नर्सिंग होम या अस्पताल जैसे संस्थानों में बदलने पर 25 से 31.25 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क देना होगा। प्रशासन का कहना है कि इन दरों के लागू होने से संपत्ति लेन-देन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।