चंडीगढ़ 11 मार्च 2026( दैनिक खबरनामा ) चंडीगढ़ में हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी भेजने के आरोप में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामला देश की संप्रभुता और अखंडता से जुड़ा है, इसलिए ऐसे मामलों में जमानत देने से पहले अत्यधिक सावधानी बरतना आवश्यक है।जस्टिस सूर्य प्रताप सिंह की एकल पीठ ने कहा कि मामले की गंभीरता और जांच एजेंसियों द्वारा पेश किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी माना कि उपलब्ध सामग्री से आरोपों का प्रारंभिक तौर पर समर्थन होता है।हिसार के सिविल लाइन थाना में 16 मई 2025 को दर्ज एफआईआर के अनुसार ज्योति रानी, जो ‘ट्रैवल-विद-जो’ नाम से यूट्यूब चैनल चलाती है, पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम समेत कई धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान यात्रा के दौरान वह दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी एहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में आई थी और दोनों के बीच मोबाइल के माध्यम से लगातार बातचीत होती रही।
जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस संपर्क के जरिए संवेदनशील सूचनाओं के आदान-प्रदान की आशंका सामने आई है। राज्य सरकार ने भी अदालत में जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और जांच अभी महत्वपूर्ण चरण में है।

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