दैनिक खबर 27 मार्च 2026 चंडीगढ़ पंजाब के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को Punjab and Haryana High Court से बड़ा झटका लगा है। संसद सत्र में शामिल होने के लिए दायर उनकी पैरोल याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब अमृतपाल सिंह मौजूदा संसद सत्र में हिस्सा नहीं ले सकेंगे और हिरासत में ही रहेंगे।अमृतपाल सिंह फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में हैं। उन्होंने कोर्ट में दलील दी थी कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें संसद की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जनता ने उन्हें चुनकर संसद भेजा है, इसलिए उनका सत्र से दूर रहना मतदाताओं के अधिकारों का उल्लंघन है।हालांकि, सुरक्षा एजेंसियों ने उनकी पैरोल का कड़ा विरोध किया। एजेंसियों का कहना था कि अमृतपाल सिंह की रिहाई से कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है और सुरक्षा संबंधी खतरे भी उत्पन्न हो सकते हैं। कोर्ट ने इन दलीलों को गंभीरता से लेते हुए याचिका खारिज कर दी।इस फैसले के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मामलों में अदालत सख्त रुख अपना रही है। वहीं, अमृतपाल सिंह के समर्थकों के बीच इस फैसले को लेकर निराशा देखी जा रही है।

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