दैनिक खबरनामा 14 अप्रैल 2026 केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के अहम पदों पर बड़ा बदलाव करते हुए पंजाब और हरियाणा के लंबे समय से चले आ रहे वर्चस्व को खत्म कर दिया है। इसके तहत BBMB नियम, 1974 में संशोधन कर नए नियम अधिसूचित किए गए हैं, जिन्हें भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (संशोधन) नियम, 2026 नाम दिया गया है।नए नियमों के अनुसार अब सदस्य (पावर) और सदस्य (इरिगेशन) के पदों पर पंजाब और हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों के अधिकारी भी नियुक्त किए जा सकेंगे। पहले यह पद परंपरागत रूप से ‘सदस्य (बिजली)’ पंजाब से और ‘सदस्य (सिंचाई)’ हरियाणा से भरे जाते थे।
केंद्र सरकार ने इन पदों के लिए योग्यता भी सख्त कर दी है। अब उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ कम से कम 20 साल का अनुभव होना जरूरी है। साथ ही, कम से कम एक साल का अनुभव चीफ इंजीनियर के पद पर होना अनिवार्य किया गया है।यह व्यवस्था 1966 में पंजाब पुनर्गठन के बाद से चली आ रही थी, हालांकि 1974 के नियमों में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं था। नए संशोधन में पंजाब और हरियाणा के उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने का प्रावधान जरूर रखा गया है।
केंद्र सरकार का कहना है कि इस बदलाव से अधिक अनुभवी और योग्य पेशेवरों का चयन संभव होगा। वहीं, इस फैसले को लेकर पंजाब सरकार की ओर से विरोध की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि BBMB और राज्य सरकार के बीच पहले से ही पानी के बंटवारे को लेकर विवाद चलता रहा है।

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