दैनिक खबरनामा चंडीगढ़ 21 अप्रैल 2026 हरियाणा में निजी बस संचालकों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य की सभी निजी स्टेज कैरिज बसों में भी फ्री और रियायती पास धारकों को यात्रा की अनुमति देना अनिवार्य होगा। इस संबंध में परिवहन आयुक्त, हरियाणा ने आदेश जारी कर दिए हैं।विभाग के मुताबिक, कई शिकायतें मिल रही थीं कि निजी बस संचालक छात्रों, दिव्यांगों और अन्य पात्र यात्रियों को पास होने के बावजूद बस में चढ़ने से मना कर देते हैं। इसी को देखते हुए सभी DTO-cum-Secretaries को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए।आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ‘स्टेज कैरिज स्कीम 2016’ के तहत निजी बस ऑपरेटर पहले से ही इस नियम को मानने के लिए बाध्य हैं। 2017 के आदेशों के बिंदु संख्या 11 का हवाला देते हुए कहा गया है कि निजी बसों को हरियाणा रोडवेज की तरह ही फ्री और कन्सेशनल पास धारकों को यात्रा करवानी होगी।हालांकि, सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि इसके बदले निजी बस संचालकों को किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। यह उनके परमिट की अनिवार्य शर्तों में शामिल है।विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई ऑपरेटर नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यात्री ऐसी स्थिति में संबंधित आरटीए कार्यालय या विभाग की हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।उधर, प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने इस फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि जब रोडवेज को पास के बदले भुगतान मिलता है, तो निजी ऑपरेटरों को मुफ्त सेवा देने के लिए बाध्य करना आर्थिक रूप से नुकसानदायक होगा।
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