दैनिक खबरनामा 16 अप्रैल 2026 चंडीगढ़ में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे के मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पीड़ित परिवार को बड़ी राहत देते हुए ₹43.88 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इस राशि पर 7.5% सालाना ब्याज दिया जाएगा, जब तक पूरी रकम का भुगतान नहीं हो जाता।
यह हादसा 20 अक्टूबर 2022 को सेक्टर-31/32 लाइट पॉइंट के पास हुआ था, जब महेश चंद एक्टिवा स्कूटर पर घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने लापरवाही से उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन सड़क पर गिर गए और कार स्कूटर सवार को कुछ दूरी तक घसीटती रही। गंभीर रूप से घायल महेश चंद की इलाज के दौरान मौत हो गई।
कोर्ट में पेश गवाहों और सबूतों के आधार पर यह साबित हुआ कि हादसा पूरी तरह कार चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण हुआ। ड्राइवर न तो अदालत में पेश हुआ और न ही गवाहों के बयानों को चुनौती दी गई, जिससे उसकी जिम्मेदारी और स्पष्ट हो गई।अदालत ने यह भी पाया कि दुर्घटना में मृतक की कोई गलती नहीं थी। मृतक परिवार का कमाने वाला सदस्य था, इसलिए उसकी मौत से परिवार को गंभीर आर्थिक नुकसान हुआ। इसी आधार पर मुआवजे की राशि तय की गई।साथ ही, वाहन बीमित होने के कारण बीमा कंपनी को भी जिम्मेदार ठहराया गया और उसे ही मुआवजा देने का आदेश दिया गया, ताकि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहारा मिल सके।

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