दैनिक खबरनामा 5 मई 2026 चंडीगढ़ के हजारों बिजली उपभोक्ताओं को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने साफ किया है कि चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (CPDL) अपने आधिकारिक टेकओवर से पहले की अवधि के बिजली बिलों का बकाया उपभोक्ताओं से वसूल नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने 14.77 लाख रुपए की रेट्रोस्पेक्टिव डिमांड को रद्द करते हुए कहा कि कंपनी को पूर्व अवधि के बकाये की रिकवरी का कानूनी अधिकार कभी दिया ही नहीं गया था। यह फैसला जस्टिस जगमोहन बंसल की बेंच ने सुनाया।मामला चंडीगढ़ के गैर-रिहायशी बिजली कनेक्शनों से जुड़ा है। CPDL ने 17 नवंबर 2025 को कई दुकानों और दफ्तरों के बिजली कनेक्शनों की जांच की थी। जांच के दौरान कंपनी ने दावा किया कि पहले बिल बनाते समय मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की गलत गणना की गई, जिसके कारण उपभोक्ताओं से कम राशि वसूली गई। इसके बाद 10 दिसंबर 2025 को कंपनी ने पुराने समय का हिसाब जोड़कर लाखों रुपए की अतिरिक्त डिमांड भेज दी थी।उपभोक्ताओं ने इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान अदालत ने बिजली निजीकरण प्रक्रिया का अध्ययन किया और पाया कि CPDL को चंडीगढ़ में बिजली सप्लाई की जिम्मेदारी वास्तविक रूप से 31 जनवरी 2025 से सौंपी गई थी। कोर्ट ने कहा कि इससे पहले बिजली व्यवस्था प्रशासन के अधीन थी, इसलिए ट्रांसफर डेट से पहले के किसी भी बकाये की वसूली कंपनी नहीं कर सकती।कोर्ट ने अपने फैसले में ‘लायबिलिटी’ और ‘एसेट’ के अंतर को भी स्पष्ट किया। अदालत ने कहा कि ट्रांसफर स्कीम में दी गई देनदारियां कंपनी की जिम्मेदारियां हैं, न कि उपभोक्ताओं से वसूली का अधिकार। फैसले के बाद शहर के हजारों बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है और अब पुराने बिलों की दोबारा गणना की जाएगी।

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