दैनिक खबरनामा 8 मई 2026 चंडीगढ़ केंद्र सरकार के निर्देश पर चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में एक साथ पांच नए कानून लागू कर दिए हैं। 6 मई से लागू इन कानूनों के बाद किरायेदारी व्यवस्था, फायर सेफ्टी, जमीन रिकॉर्ड, स्टांप ड्यूटी और इमिग्रेशन कारोबार से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव होंगे। यूटी के मुख्य सचिव एच राजेश प्रसाद ने इन नए प्रावधानों की जानकारी दी।प्रशासन ने पंजाब इंडियन स्टांप (संशोधन) अधिनियम-2001 व 2003,पंजाब आबादी देह (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) अधिनियम-2021, पंजाब प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट-2012 व संशोधन अधिनियम-2014,हरियाणा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट-2022 और असम टेनेंसी एक्ट-2021 को चंडीगढ़ में लागू किया है। इनमें तीन कानून पंजाब, एक हरियाणा और किरायेदारी व्यवस्था के लिए असम का कानून शामिल है।सबसे बड़ा बदलाव किरायेदारी कानून में किया गया है। अब चंडीगढ़ में असम टेनेंसी एक्ट-2021 लागू होगा और ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रेस्ट्रिक्शन एक्ट-1949 समाप्त हो जाएगा। नए नियमों के तहत मकान मालिक और किरायेदार दोनों को प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। प्रशासन अगले एक महीने में ऑनलाइन पोर्टल शुरू करेगा। तब तक फिजिकल दस्तावेजों के जरिए पंजीकरण कराया जा सकेगा। रेंट विवादों के निपटारे के लिए रेंट कंट्रोल अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। प्रशासन का दावा है कि किराया विवादों का समाधान 60 दिनों के भीतर किया जाएगा।फर्जी ट्रैवल एजेंटों पर भी अब सख्ती होगी। बिना लाइसेंस इमिग्रेशन ऑफिस चलाने वालों को 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। दोषी एजेंसियों की संपत्ति भी अटैच की जा सकेगी। सभी ट्रैवल एजेंटों को अपने कर्मचारियों की पुलिस वेरिफिकेशन करानी होगी।इसके अलावा प्रॉपर्टी की कम कीमत दिखाकर स्टांप ड्यूटी चोरी करने वालों पर संपत्ति मूल्य का 3 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जाएगा। गांवों की आबादी देह जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा, जिससे जमीन विवाद कम होने की उम्मीद है।वहीं हरियाणा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट-2022 लागू होने के बाद अब फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट पांच साल तक वैध रहेगा और फायर सेफ्टी अप्रूवल तय समय सीमा में जारी किए जाएंगे।
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