दैनिक खबरनामा। चंडीगढ़, 11 सितंबर: स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में एफआईआर दर्ज करने से चंडीगढ़ पुलिस ने इनकार कर दिया है।

चंडीगढ़ जिला अदालत में दाखिल की गई स्टेटस रिपोर्ट में पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शिकायतकर्ता जिस कथित घटना का जिक्र कर रहे हैं, वह दिल्ली में घटित हुई थी, इसलिए इस मामले में कार्रवाई का अधिकार दिल्ली पुलिस के पास है।

पुलिस ने अदालत से आग्रह किया है कि इस शिकायत को दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दिया जाए। दरअसल, हाई कोर्ट के अधिवक्ता विभु सैनी और मोहित जसुजा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर तीनों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी।

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अंबिका शर्मा की अदालत ने चंडीगढ़ पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 15 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान कुणाल कामरा ने मंच से हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।

 

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