दैनिक खबर नमाज 27 मार्च 2026 चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां आम आदमी पार्टी के सांसद Sanjay Singh से जुड़े मानहानि मामले में Bikram Singh Majithia को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने संजय सिंह की याचिका को मंजूर करते हुए उन्हें मजीठिया का दोबारा क्रॉस-एग्जामिनेशन करने की अनुमति दे दी है।इस फैसले के बाद अब लुधियाना की निचली अदालत में इस केस की दोबारा सुनवाई होगी। इससे पहले लुधियाना कोर्ट ने मजीठिया के ट्रायल को निरस्त कर दिया था, जिसके खिलाफ 2021 में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।सरकारी वकील के मुताबिक, यह मामला साल 2016 का है, जब मजीठिया ने संजय सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। हालांकि, उस दौरान कोर्ट ने क्रॉस-एग्जामिनेशन को खारिज कर दिया था। इसके बाद संजय सिंह ने हाईकोर्ट का रुख किया।अब हाईकोर्ट ने संजय सिंह को राहत देते हुए दोबारा जिरह की अनुमति दे दी है। वहीं, मजीठिया की ओर से तीन नए गवाह शामिल करने की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया है।क्या है पूरा मामला?दरअसल, 2015-16 में पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले AAP नेताओं ने अकाली दल पर ड्रग्स तस्करी के गंभीर आरोप लगाए थे। इसी दौरान संजय सिंह ने एक रैली में मजीठिया को “ड्रग डीलर” कहा था। इन आरोपों को मजीठिया ने बेबुनियाद बताते हुए उनके खिलाफ IPC की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज कराया था।
अब इस मामले में हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद कानूनी लड़ाई एक बार फिर तेज हो गई है और सभी की नजरें लुधियाना कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।