दैनिक खबरनामा 4 अप्रैल 2026 प्रदेश सरकार ने पानी की दरों को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए पुरानी स्लैब और श्रेणी आधारित व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। जल शक्ति विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार अब विभिन्न श्रेणियों के लिए एक समान दरें लागू कर दी गई हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।नई व्यवस्था के तहत शहरी स्थानीय निकायों में घरेलू उपभोक्ताओं को अब 14 रुपये प्रति लीटर की दर से पानी का बिल देना होगा। इस नई प्रणाली में किसी भी प्रकार की खपत सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी उपभोक्ता जितना पानी इस्तेमाल करेगा, उसे उसी हिसाब से सीधा भुगतान करना होगा। हालांकि, नए शामिल क्षेत्रों और नवगठित शहरी निकायों को फिलहाल इस दायरे से बाहर रखा गया है।वहीं, कमर्शियल श्रेणी में भी बड़ा बदलाव किया गया है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में होटल, बार और रेस्टोरेंट्स को अब 30 रुपये प्रति लीटर की दर से पानी का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, सभी सरकारी और निजी संस्थानों पर भी यही दर लागू रहेगी।सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से राजस्व में वृद्धि होगी। हालांकि, कम पानी उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले मिलने वाली राहत अब खत्म हो जाएगी। पहले 21 सितंबर 2024 की अधिसूचना के तहत स्लैब सिस्टम लागू था, जिसमें कम खपत पर कम दर का लाभ मिलता था, लेकिन अब सभी उपभोक्ताओं को एक तय दर पर ही बिल चुकाना होगा।
You May Also Like
23 साल बाद मिला न्याय पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने का दिया आदेश, देरी पर 5 लाख का जुर्माना तय
- Vishal
- February 12, 2026
चंडीगढ़ प्रशासक की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटियों के अध्यक्षों की बैठक, खेल विकास पर विशेष चर्चा
- Vishal
- January 31, 2026
चंडीगढ़ सेक्टर-9 हत्याकांड 3 दिन रेकी, जंगी ऐप से निर्देश, विदेशों तक फैला गैंग कनेक्शन
- Vishal
- March 20, 2026
चंडीगढ़ सेक्टर-32 में केमिस्ट शॉप पर फायरिंग, बाल-बाल बचे मालिक और कर्मचारी
- Vishal
- January 16, 2026