दैनिक खबरनामा। श्रीनगर, 8 जून 2026: कश्मीर घाटी में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत श्रीनगर पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए दो कथित नशा तस्करों की करीब 4 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां जब्त कर लीं। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट, 1985 के प्रावधानों के तहत “नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान” के अंतर्गत की गई है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पुलिस स्टेशन संगम ने गुलाम अहमद डार पुत्र गुलाम मोहम्मद डार की लगभग 3 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले की जांच के दौरान की गई। जब्त संपत्तियों में आवासीय मकान, जमीन के कई टुकड़े और व्यावसायिक दुकानें शामिल हैं।
जांच में सामने आया कि ये संपत्तियां कथित तौर पर नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध आय से खरीदी गई थीं। इसके बाद कानून के तहत संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया शुरू की गई।
इसी क्रम में पुलिस स्टेशन नौहट्टा ने मोहम्मद शफी शेख पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद सुब्हान शेख की करीब 1 करोड़ रुपये मूल्य की आवासीय संपत्ति भी जब्त की। यह कार्रवाई भी एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले के संबंध में की गई। पुलिस ने इस संपत्ति को नशे के कारोबार से अर्जित अवैध संपत्ति के रूप में चिन्हित किया है।
पुलिस का कहना है कि इन संपत्तियों को जब्त करने का उद्देश्य नशा तस्करी के आर्थिक नेटवर्क को कमजोर करना और अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों के हस्तांतरण या बिक्री को रोकना है।
श्रीनगर पुलिस ने स्पष्ट किया कि नशा तस्करों और उनके अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। साथ ही नागरिकों से नशे के खिलाफ इस लड़ाई में सहयोग करने और नशा मुक्त कश्मीर के निर्माण में भागीदारी निभाने की अपील की गई है।