दैनिक खबरनामा 6 अप्रैल 2026 चंडीगढ़ जिला अदालत में 8 साल पुराने मानहानि मामले में शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल शुक्रवार को पेश नहीं हुए। उनके वकील राजेश राय ने अदालत में अर्जी दाखिल कर व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की।अर्जी में बताया गया कि बठिंडा के मलोट रोड पर शिरोमणि अकाली दल की एक बड़ी राजनीतिक रैली आयोजित की जा रही है, जिसमें सुखबीर बादल की उपस्थिति आवश्यक है। रैली में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना का हवाला देते हुए कोर्ट से पेशी टालने का अनुरोध किया गया।
अदालत ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुखबीर बादल को 15 अप्रैल को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं।यह मामला वर्ष 2017 का है, जब अखंड कीर्तनी जत्था के प्रवक्ता राजिंदर पाल सिंह ने सुखबीर बादल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि एक बयान में संगठन को बब्बर खालसा इंटरनेशनल का राजनीतिक फ्रंट बताया गया, जिससे उसकी छवि को नुकसान पहुंचा।