चंडीगढ़ 9 फरवरी 2026 (दैनिक खबरनामा) चंडीगढ़।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा ठेका कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश को लागू करना हरियाणा सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता नजर आ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने 12 फरवरी को आंदोलन करने का ऐलान किया है।कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि सरकार हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने और अवमानना से बचने के उद्देश्य से ठेका कर्मचारियों का पंजीकरण हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के पोर्टल पर करवा रही है, जबकि कोर्ट के स्पष्ट आदेश नियमितीकरण के हैं।गौरतलब है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 31 दिसंबर 2025 को हरियाणा सरकार को ठेका कर्मचारियों को नियमित करने के निर्देश दिए थे। यह फैसला 41 सिविल रिट याचिकाओं का एक साथ निपटारा करते हुए सुनाया गया था।हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि वर्ष 1993, 1996, 2003 और 2011 की नियमितीकरण नीतियों के तहत जो कर्मचारी पात्र होने के बावजूद किसी कारणवश नियमित नहीं हो सके, उन्हें भी नियमित किया जाए। इसके अलावा, जिन ठेका कर्मचारियों की सेवा 31 दिसंबर 2025 तक 10 वर्ष पूरी हो चुकी है, उन्हें भी नियमित करने के निर्देश दिए गए हैं।
कोर्ट ने सरकार को यह भी आदेश दिया है कि यदि पद स्वीकृत नहीं हैं, तो नए पद सृजित किए जाएं और पात्र ठेका कर्मचारियों को नियमित किया जाए। साथ ही, नियमित होने वाले कर्मचारियों को जिस वर्ष से वे पात्र थे, उसी समय से पूरा वेतन 6 प्रतिशत ब्याज सहित देने का निर्देश भी दिया गया है।हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य में ठेका कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों में उम्मीद जगी है, जबकि सरकार पर आदेश लागू करने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।

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