मध्य प्रदेश 9 जनवरी(दैनिक खबरना ) मध्य प्रदेश नीमच जिले के बगीचा नंबर 38 को लेकर माननीय हाईकोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। उच्च न्यायालय ने अधिपत्यधारी भूमि स्वामी बीना आंजना के पक्ष में स्टे ऑर्डर जारी करते हुए संबंधित भूमि पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है।गौरतलब है कि शुक्रवार सुबह नीमच जिला प्रशासन और नगर पालिका का अमला बिना पूर्व सूचना और बिना नोटिस दिए बगीचा नंबर 38 स्थित भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने पहुंचा था। मौके पर प्रशासनिक कार्रवाई का अधिपत्यधारी भूमि स्वामी, उनके अधिवक्ता और स्थानीय लोगों ने विरोध किया। इस दौरान कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारी भी भूमि स्वामी के समर्थन में मौके पर पहुंचे।भूमि स्वामी पक्ष द्वारा रजिस्ट्री सहित अन्य वैधानिक दस्तावेज प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारियों को दिखाए गए, जिसके बाद अधिकारियों को मौके से लौटना पड़ा। हालांकि, प्रशासन द्वारा उसी क्षेत्र से लगी अन्य जगहों पर मौजूद अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई।इधर, शाम होते-होते पूरे मामले में हाईकोर्ट का आदेश सामने आया, जिसमें बगीचा नंबर 38 की भूमि को लेकर की जा रही कार्रवाई पर स्टे लगा दिया गया है। अब मामले में आगे की कार्रवाई वैधानिक प्रक्रिया के तहत ही की जाएगी
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